राज्य प्रवक्ता
हत्या के आरोपित प्रेमी युगल को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रेमी को 35 हजार तथा प्रेमिका को पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित भी किया है। प्रेमी ने स्वयं की हत्या दर्शाने के लिए एक भिखारी की गला घोंटकर व पाठल से निर्मम हत्या की थी। इस षड्यंत्र में उसकी प्रेमिका भी शामिल थी। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि मानक मजरा थाना भगवानपुर निवासी शराफत ने 19 सितम्बर 2016 को पिरान कलियर थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उसका भाई मुकर्रम चार दिन पहले रोशनाबाद फैक्ट्री में काम करने गया था। इसके बाद से मुकर्रम लापता चल रहा था। बताया कि एक सप्ताह पूर्व गांव के रहने वाले आरिफ ने घर आकर उसके भाई मुकर्रम को रुपये वापस न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर कलियर पुलिस ने आरोपी आरिफ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। मुकदमे की विवेचना के दौरान पुलिस ने सनसनीखेज पर्दाफाश करते हुए मुकर्रम व उसकी प्रेमिका पूजा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों ने बताया था कि करीब तीन साल से एक-वह दूसरे से बातचीत करते थे और शादी करना चाहते थे। गैर धर्म व एक ही गांव का होने पर उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। जिस पर मुकर्रम व उसकी प्रेमिका पूजा ने षडयंत्र रचा था, जिसके तहत आरोपी मुकर्रम 16 सितम्बर 2019 को पिरान कलियर आया था। जहां पर एक भिखारी को खाना खिलाने के बहाने से हज हाउस के पीछे ले गया और गला घोटने के बाद पाठल से काट कर निर्मम हत्या कर दी थी। भिखारी का शव व कपड़े जला दिए थे। ताकि शव की पहचान ना हो सके। मुकर्रम ने खुद की हत्या दर्शाने के लिए अपना परिचय पत्र व पेंट भिखारी के शव के पास रख दिया था। जिसके आधार पर मुकर्रम के भाई शराफत ने उक्त शव को मुकर्रम का होना बताया था।